लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह पांच बजे तक लागू प्रतिबंधों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने ये दिशा-निर्देश सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, अपर पुलिस महानिदेशकों सहित पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मंगलवार को जारी किये.
बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर
मुख्य सचिव ने कहा कि हर शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि आवश्यक सेवाओं और बैंकों को इस दायरे से बाहर रखा गया है. उन्होंने कहा कि समस्त शहरी एवं ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सोमवार से शुक्रवार के बीच उनके खुलने की अवधि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रहेगी. उन्होंने कहा कि सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार और रविवार को ही रखी जाएगी.
मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाये जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी भी दिन लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सामाजिक दूरी बनाये रखने और अन्य आवश्यक नियमों का पालन करते हुए खुले रह सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक कारखाने, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से जुडे उद्योग भी शामिल हैं, चलते रहेंगे.
'हवाई सेवा जारी रहेंगी'
उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवा यथावत जारी रहेगी और हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. उन्होंने कहा कि मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. उन्होंनें कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा और इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पहले की तरह ही खुलेंगे.
उन्होंने कहा कि इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेसवे, बडे पुल एवं सडकें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी परियोजना जारी रहेंगी.
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