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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर HC में आज जारी रहेगी सुनवाई, शाम तक आ सकता है फैसला
Gyanvapi ASI Survey: मुस्लिम पक्ष ने जिला जज द्वारा एएसआई सर्वे के आदेश को निरस्त किए जाने की अपील की है. तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किए जाने की सिफारिश कर रहा है.
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Gyanvapi ASI Survey Case: ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी (Varansi) के जिला जज के एएसआई से सर्वे (ASI Survey) के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में आज भी सुनवाई जारी रहेगी. चीफ जस्टिस कोर्ट में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच सुबह 09:30 से आगे की सुनवाई करेगी.
चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अर्जेंसी के आधार पर इस मामले में सुनवाई कर रही है. मंगलवार को सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका पर तकरीबन 50 मिनट तक सुनवाई हुई. इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष में मेरिट पर बहस करते हुए अदालत में अपनी-अपनी दलीलें पेश की थीं. जिसके बाद आज सुबह से इस मुद्दे पर आगे की बहस जारी रहेगी.
मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई
मुस्लिम पक्ष जहां तमाम दलीलें देकर जिला जज के सर्वे के आदेश को निरस्त किए जाने की अपील कर रहा है. वहीं हिंदू पक्ष मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज किए जाने की सिफारिश कर रहा है. उम्मीद है कि सर्वे को लेकर चीफ जस्टिस कोर्ट में चल रही सुनवाई आज दोपहर तक पूरी हो जाएगी. शाम 5:00 बजे से पहले अदालत अपना फैसला भी सुना सकती है. अगर किसी वजह से सुनवाई नहीं पूरी हो पाती है तो कोर्ट सर्वे पर लगी रोक को आगे बढ़ा देगी.
मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने आर्टिकल 227 का हवाला देकर जिला जज के एएसआई से सर्वे कराने को चुनौती दी है. मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्षकारों को मंगलवार को नोटिस दे दिया गया था. हिंदू पक्ष का कहना है कि आज होने वाली सुनवाई में भी वो मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किए जाने की मांग करेंगे. गौरतलब है कि मस्जिद कमेटी की याचिका में एएसआई की सक्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं. हिंदू पक्ष की तरफ से कई बड़े वकील बहस करने के लिए तैयारी किए हुए हैं. मस्जिद कमेटी की याचिका में दलील दी गई है कि जिला जज ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दिया है.
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