Gyanvapi Case News: इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी की ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर आज यानी 19 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा. अदालत ने इस मामले में 8 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज जिन 5 याचिकाओं पर फैसला आना है, उनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर किए गए केस की मेनटेनिबिलीटी से जुड़ी हुई हैं, जबकि 2 अन्य याचिकाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं.


प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट लागू करने पर होगा फैसला
भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान वाद के मित्रों की ओर वाराणसी जिला कोर्ट में साल 1991 में एक याचिका दाखिल की गई थी. मुकदमें में मांग की गई थी विवादित परिसर हिंदू को सौंपा जाए और वहां पूजा आराधना की इजाजत दी जाए. हाईकोर्ट को अपने फैसले पर आज यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस पर सुनवाई कर सकती है या नहीं.


मुस्लिम पक्ष ने दी थी ये दलील
वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि सन 1991 के प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के तहत आदिविश्वेश्वर के मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती है. जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि यह विवाद आजादी से पहले का है और ज्ञानवापी विवाद में  प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट लागू नहीं होगा. मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 8 दिसंबर को चौथी बार अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पर आज फैसला आने की उम्मीद है. 


ASI ने वाराणसी कोर्ट को सौंपी सर्वे रिपोर्ट
ASI ने सोमवार को वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंप दी है. कोर्ट के आदेश पर ASI ने विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था. कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करने के दौरान एएसआई सुपरिटेंडेंट अविनाश मोहंती सहित कोर्ट परिसर में करीब 15 लोग मौजूद थे.


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