Gyanvapi Case: वाराणसी कोर्ट में ASI आज सौंप सकती है ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, 10 दिन का मांगा था समय
Gyanvapi Case ASI Survey: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 17 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन फिर उन्होंने 10 दिन का और समय मांगा था. जिसका मस्जिद पक्ष ने विरोध किया था.
Gyanvapi ASI Survey Report: ज्ञानवापी का सर्वे कर रहे एएसआई द्वारा आज यानी 28 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट वाराणसी के जिला न्यायालय में पेश की जा सकती है. पिछली सुनवाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को दस दिनों का समय और मिल गया था. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने आज रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
एएसआई को 17 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन उसकी ओर से प्रार्थना पत्र देकर 15 दिनों का समय और मांगा गया था. एएसआई की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है. सर्वे में इस्तेमाल किए गए अत्याधुनिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) तकनीक के आंकड़ों को रिपोर्ट में शामिल करने में वक्त लग रहा है.
मस्जिद पक्ष ने किया था और समय देने का विरोध
मस्जिद पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि पहले ही एएसआई को रिपोर्ट देने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है, इसलिए और वक्त देना ठीक नहीं. हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ने पूरे ज्ञानवापी परिसर (सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील किए गए वुज़ू खाने को छोड़ कर) का वैज्ञानिक विधि से सर्वे किया.
पहले मांगा था 15 दिन का वक्त
बीते दो नवंबर को एएसआई ने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे, फोटोग्राफर व अन्य तकनीकी विशेषज्ञों के उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार कर इसे दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था. जिला जज ने इसे स्वीकार करते हुए एएसआई को 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था.
इससे पहले पांच अक्टूबर को कोर्ट ने एएसआई को चार हफ्ते का और वक्त दिया था और कहा था कि सर्वे की का समय इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है. ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम में एएसआई के देशभर के विशेषज्ञ शामिल हुए थे.
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