Gyanvapi Mosque Case Latest Update: वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे में पार्टी बनने के लिए के आए लगभग 20 प्रार्थना पत्रों में से एक आज जिला जज के न्यायालय में कैविएट मामले में 2 बजे के बाद सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख दी गई है. पिछले 12 सितंबर 2022 को जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश की कोर्ट में हुई सुनवाई में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने की ओर से आई आपत्तियों को जिला जज ने खारिज करते हुए आदेश दिया था कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है, इसके साथ ही सुनवाई की तारीख 22 सितंबर को तय की थी.



29 सितंबर होगी अगली सुनवाई


जिला जज की कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में रिवीजन पिटिशन दाखिल  करने की बात कही थी. मसाजिद कमेटी की रिवीजन पिटिशन के मद्देनजर केस करने वाली हिंदू पक्ष की महिलाओं की ओर से भी हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की जा चुकी है ताकि अदालत कोई भी आदेश देने से पहले वादिनी महिलाओं का पक्ष जरूर सुन ले. आज इसी मामले में जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई हुई. आज की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख दिया है.



हिंदू पक्ष के वकील ने कही ये बात


ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बयाया कि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की है. 29 सितंबर को निपटारा होगा. कोर्ट ने 8 सप्ताह(अगली सुनवाई की तैयारी के लिए मस्जिद समिति द्वारा मांग) का समय खारिज कर दिया. उन्होंने आगे कहा, 'हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक फव्वारा है, हमारा कहना है यह शिवलिंग है. एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच कर पता लगाना होगा. हम कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं.'



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