इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, ASI से वजूखाने का सर्वे कराने की है मांग
याचिका में वजूखाने के सर्वेक्षण को विवादित परिसर का रिलिजियस कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए बेहद जरूरी बताया गया है. शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने खाने के बाकी हिस्से का भी सर्वे कराने की मांग है.
Allahabad High Court: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने के सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी. याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से वजूखाने का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है.
दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने का विरोध किया है. मुस्लिम पक्ष के ओर से इस मामले में दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है. याचिका में वजूखाने के सर्वेक्षण को विवादित परिसर का रिलिजियस कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए बेहद जरूरी बताया गया है.
इसमें कहा गया है कि शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने खाने के बाकी हिस्से का भी सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए. दलील दी गई है कि हाईकोर्ट ने पिछले साल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था. लेकिन कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. उस याचिका में शिवलिंग का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई थी.
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सर्वे कराने की मांग
इसके बाद वादिनी राखी सिंह की ओर से याचिका दाखिल की गई है, जिसमें शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है. याची अधिवक्ता सौरभ तिवारी के जरिए याचिका दाखिल की गई है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच कर रही है.
बता दें कि पिछले महीने हिंदू पक्ष को सिविल जज सीनियर डिविजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट से निराशा मिली थी. तब कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं कराया जाएगा. हिंदू पक्ष की याचिका में पूरे ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.