Gyanvapi मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट में दूसरी कैविएट दाखिल, हिन्दू पक्ष को सुने जाने की अपील
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में प्रथम वादिनी राखी सिंह ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी के जरिए देर रात ई-फाईलिंग मोड से दूसरी कैविएट दायर की ताकि हिन्दू पक्षकार को सुने बगैर हाईकोर्ट कोई फैसला ना दे.
Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी परिसर मामले में प्रथम वादिनी राखी सिंह की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरी कैविएट दाखिल की गई है. इससे पहले भी राखी सिंह की तरह से हाईकोर्ट के समक्ष मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 की धारा 115 के तहत संभावित पुनरीक्षण याचिका की स्थिति में एक कैविएट दायर की जा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राखी सिंह ने देर रात ई फाईलिंग मोड से दूसरी कैविएट दाखिल की है.
सोमवार को ज्ञानवापी सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता ,1908 की धारा 115 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से देर रात ई-फाईलिंग मोड से दूसरी कैविएट दायर की गयी, ताकि मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता अथवा संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अगर याचिका मस्जिद कमेटी लाती है ऐसी स्थिति में मुख्य हिन्दू पक्षकार को सुने बगैर हाईकोर्ट कोई फैसला ना दे.
राखी सिंह ने दाखिल की दूसरी कैविएट
श्रृंगार गौरी केस की मुख्य हिंदू पक्षकार राखी सिंह की तरफ से अधिवक्ता सौरभ तिवारी हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखेंगे. गौरतलब है कि जिला जज वाराणसी के ASI सर्वे के 21 जुलाई के फैसले के विरुद्ध मस्जिद कमेटी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर सकता है. मुस्लिम पक्ष की ओर से जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की जाएगी.
मुस्लिम पक्ष भी हाईकोर्ट में करेगा अपील
मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अर्जेंसी के आधार पर इस अर्जी पर आज ही सुनवाई किए जाने की भी अपील करेगी. हाईकोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है. हाईकोर्ट से आने वाले फैसले से ही यह तय होगा कि ज्ञानवापी परिसर में 24 जुलाई से शुरू हुआ एएसआई का सर्वे आगे भी जारी रहेगा या नहीं.
वाराणसी के जिला जज के 21 जुलाई के फैसले के आधार पर एएसआई ने कल यानी 24 जुलाई सोमवार से सर्वेक्षण का काम शुरू किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने की वजह से सर्वे का काम कुछ ही घंटों बाद रोक दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5:00 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगाई है, इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मस्जिद कमेटी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करेगी.