UP News: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में ASI सर्वे मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. वाराणसी जिला अदालत के जज एके विश्वेश्वर ने फैसला सुनाते हुए ASI सर्वे की याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखने के एरिया की ASI सर्वे की मांग की थी. वाराणसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज किया है. राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने एरिया में ASI सर्वे की कोर्ट से मांग की थी. अब वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद राखी सिंह हाईकोर्ट का रुख करेंगी.
इस याचिका की सुनावाई के दौरान कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि फिलहाल वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो रहा है. हालांकि ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के सर्वेक्षण के बिना ज्ञानवापी परिसर का सच सामने नहीं आ सकता. इसलिए वजूखाने का भी सर्वे कराना जरूरी है. वहीं हिंदू पक्ष की दलीलों पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति करते हुए कोर्ट में कहा कि वजूखाने का इलाका सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया है. हालांकि वाराणसी जिला अदालतन ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
वादिनी राखी सिंह की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के सील वजूखाने की भी एएसआई सर्वे की मांग की गई थी. इस सर्वे कराने के दाखिल प्रार्थना पत्र पर बीते गुरुवार को बहस पूरी हो गई और अब जिला अदालत ने इसका फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई इस समय 'वजूखाने' को छोड़कर मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कर रहा है. इस सर्व में एएसआई ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं.