UP News: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सोमवार को सुनवाई होगी. ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा, इसका पता लगाने के लिए कोर्ट से एक समिति या फिर आयोग बनाकर जांच कराने की मांग की गई है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) सुनवाई करेगी.


शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 जजों की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की थी, जिसके बाद याचिका सुनने योग्य है या नहीं इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में कोर्ट सोमवार को विस्तृत आदेश जारी कर सकता है. हालांकि याचिका का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विरोध किया गया था. 


UP Violence: यूपी के इन 3 शहरों में चला बुलडोजर, जानिए किन आरोपियों के घर को किया गया जमींदोज


वकील ने किया विरोध
सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अभिनव नारायण त्रिवेदी ने कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया है. उनका कहना है कि वाराणसी क्षेत्र लखनऊ खंडपीठ के बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है. ऐसे में याचिका क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय नहीं है.


वहीं उन्होंने ये भी कहते हुए याचिका का विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है. इसलिए यहां वही याचिका पेश नहीं की जा सकती. केंद्र सरकार और एएसआई के वकील एस.एम. रायकवार ने भी याचिका का विरोध किया है. 


किसने दायर की है याचिका
बता दें कि ये याचिका सुधीर सिंह, रवि मिश्रा, महंत बालक दास, शिवेंद्र प्रताप सिंह, मार्कंडेय तिवारी, राजीव राय और अतुल कुमार ने दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को विपरीत पक्ष बनाया है.


ये भी पढ़ें-


Rudrapur Crime News: रुद्रपुर में 4 साल की मासूम का अपहरण, मांगी 15 लाख की फिरौती, जांच में जुटी पुलिस की टीम