(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
व्यास जी के तहखाने पर आया फैसला, हिन्दू पक्ष के वकील ने कहा- अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया तो...
Gyanvapi में व्यास जी के तहखाने पर आया फैसला, हिन्दू पक्ष के वकील ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
Vyas Ji Ka Tehkhana Varanasi: ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है जिसके बाद व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा जारी रहेगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहख़ाने में हिन्दुओं की पूजा के अधिकार को सुरक्षित रखा है. हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अभी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है. लेकिन हिन्दू पक्ष का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे. मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी.
हिन्दू पक्ष के वकील ने कही ये बात
इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इसका मतलब है कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी. अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे."
ज्ञानवापी मामले में हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा, "आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाने में पूजा जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है... वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं."
जानें क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से यहां पूजा शुरू कर दी गई हैं. तहखाने तक जाने के लिए नंदी के बगल से रास्ता बनाया गया है. हिन्दू पक्ष का दावा है कि 1993 में तत्कालीन सरकार ने यहां पूजा पर रोक लगा दी थी. वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसे ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला देकर इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है.