Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी केस को लेकर इंतजामिया कमेटी ने फैसले पर जताई असहमति, कहा- 'हाईकोर्ट में देंगे चुनौती'
Gyanvapi Masjid Case News: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण के लिए हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है.
Intezamia Committee on Gyanvapi Case: वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी है. वहीं इस अनुमति को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जिला जज के फैसले पर असहमति जताई है. मस्जिद कमेटी ने कहा जिला अदालत का यह फैसला कतई मंजूर नहीं है और अदालत ने हमारी आपत्तियों की अनदेखी की है. अदालत हमारी कोई भी दलील नहीं सुन रही है और उसे नजर अंदाज किया जा रहा है.
ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कहा कि जिला जज की अदालत से आज जाए फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी. हाईकोर्ट में अगले हफ्ते ही याचिका दाखिल की जाएगी ताकि 4 अगस्त से पहले सुनवाई हो सके. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेट्री मौलाना यासीन ने एबीपी न्यूज से फोन पर की गई बातचीत में यह जानकारी दी है.
उन्होंने कहा सर्टिफाइड कॉपी निकलवाकर आदेश का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल कर दी जाएगी. जिला जज के फैसले पर रोक लगाए जाने की अपील की जाएगी. वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद खान और रईस अहमद ने कहा है कि इस आदेश को पढ़ने के बाद हाईकोर्ट जाएंगे. मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कहा ऑर्डर की कॉपी कल मिलेगी और ऐसे में हम इस कॉपी को पढ़ने के बाद जाएंगे.
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण के लिए हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है. यह मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है. इसके अलावा हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारा कहना था कि उस पूरे क्षेत्र का ASI द्वारा सर्वेक्षण करना चाहिए. आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा. शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं होगा.