Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में काउंटर एफीडेविट दाखिल किया गया. हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा. हालांकि मामले में आज बहस पूरी नहीं हो सकी. हाईकोर्ट ने 12 सितंबर तक एएसआई के सर्वे पर रोक बढ़ा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी.
जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में करीब एक घंटे तक बहस हुई. पिछली सुनवाई पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ की ओर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया गया था. वक्फ बोर्ड की ओर से 26 फरवरी 1944 को सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन पेश किया गया. कहा गया है कि इसमें ज्ञानवापी को वक्फ घोषित किया गया है. बता दें कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस पूरी हो चुकी है. एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बहस होनी है.
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मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने उठाए सवाल
मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने 31 साल पहले वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए हैं. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील है कि विवादित स्थल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. पक्षकारों की बहस खत्म होने के बाद यूपी सरकार को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है. एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बहस होनी है.
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