Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी मुद्दे पर वाराणसी (Varanasi) जिला जज के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में चुनौती दी गई थी. अब हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कल सुनवाई करेगा. जस्टिस जयंत बनर्जी की सिंगल बेंच में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हो सकती है. सुनवाई की तारीख और बेंच का फैसला कल सुबह ही तय होगा. बता दें कि याचिका में सोमवार से शुरू हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के सर्वे पर रोक और जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने की मांग गई है.


हाईकोर्ट कल मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुनेगा


जिला जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी. मुस्लिम पक्ष ने जिला जज की तरफ से एएसआई सर्वे कराने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 26 जुलाई शाम 5:00 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी. एएसआई सर्वेक्षण पर ब्रेक को मुस्लिम पक्ष के लिए राहत की तरह देखा गया था. ज्ञानवापी की मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज याचिका दाखिल की है.



जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने की है मांग


मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने आर्टिकल 227 का हवाला देकर वाराणसी जिला जज के एएसआई से सर्वे कराने को चुनौती दी है. मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्षकारों को आज नोटिस रिसीव हो गया है. हिंदू पक्ष का कहना है कि कल होने वाली सुनवाई में भी मजबूती से पक्ष रखा जाएगा और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किए जाने की मांग करेंगे. गौरतलब है कि मस्जिद कमेटी की याचिका में एएसआई की सक्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं. हिंदू पक्ष की तरफ से कई बड़े वकील बहस करने के लिए तैयारी किए हुए हैं. मस्जिद कमेटी की याचिका में दलील दी गई है कि जिला जज ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दिया है.


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