Gyanvapi Masjid Case: श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग पर सुनवाई आज, मुकदमा चलाने लायक है या नहीं इस पर होगी बहस
Gyanvapi Masjid Case: ये वही मुकदमा है. जिसपर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने 26 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे कराने के आदेश दिए थे. इस सर्वे की रिपोर्ट को 19 मई को अदालत में पेश किया गया था.
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वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी मामले पर दायर मुकदमे की सुनवाई है. ये मुकदमा राखी सिंह बनाम यूपी सरकार का है, जिसमें मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग की गई है. इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 30 मई को दलील पेश की गई थी और जिरह के दौरान इस मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई थी. आज पहले मुस्लिम पक्ष अपनी जिरह पूरी करेगा उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी. सुनवाई दोपहर 2 बजे के करीब शुरु होगी.
वाराणसी में विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया, ''4 जुलाई को जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मामले में राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अधिवक्ता कमीशन की कार्यवाही के 7// 11 मामले में सुनवाई होनी है. इस केस की याचिका में श्रृंगार गौरी के प्रति दिन दर्शन की मांग करते हुए दाखिल की गई थी.
कोर्ट में यह याचिका 18 अगस्त 2021 को दाखिल की गई थी. इस मामले में 30 मई को लास्ट सुनवाई हुई थी उस मामले में मुस्लिम पक्ष की बहस रह गई थी संभावना है कि एक या दो दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से आर्गो होगा, उनके आर्गो के बाद हम लोगों की तरफ से आर्गो रखा जाएगा.''
वाराणसी जिला अदालत इस मुकदमें की मेंटेनबिलिटी पर सुनवाई कर रही है यानि ये मामला कोर्ट में चलने लायक है या नहीं. ये वही मुकदमा है. जिसपर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने 26 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे कराने के आदेश दिए थे. इस सर्वे की रिपोर्ट को 19 मई को अदालत में पेश किया गया था.
सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था . जिसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज करते हुए कहा था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की एक याचिका पर मामले को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.
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