Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद केस के फैसले से पहले हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा बयान, ASI सर्वे पर कह दी ये बात
Gyanvapi Masjid News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. अदालत तीन अगस्त को फैसला सुनाएगी.
UP News: उत्तर प्रदेश में वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले को लेकर हिंदू (Hindu) पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar jain) ने सर्वेक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि यह सर्वेक्षण ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है, इस संबंध में 3 अगस्त को आदेश आएगा और हम उसका इंतजार कर रहे हैं.
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. अदालत तीन अगस्त को फैसला सुनाएगी. मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत ने कहा कि तीन अगस्त तक एएसआई सर्वेक्षण पर लगी रोक बरकरार रहेगी. अदालत मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
विश्व हिन्दू परिषद नहीं करेगा आंदोलन
इसके बाद विश्व हिन्दू परिषद ने शुक्रवार को कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर वह कोई आंदोलन नहीं करेगा क्योंकि उसे विश्वास है कि इस मामले में न्यायपालिका से सकारात्मक फैसला आएगा. विहिप ने एक बयान जारी करके कहा कि सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित करके ऐसा दावा किया जा रहा है कि विहिप श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की तरह ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मॉडल के साथ पूरे देश में जनजागरुकता आंदोलन चलाएगा.
न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास- आलोक कुमार
विहिप के केन्द्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मुद्दे पर कहा कि मामला न्यायपालिका के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है और संगठन को न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है. कुमार ने कहा, ‘‘हमारा मामला न्यायसंगत और सही है. हमें पूर्ण विश्वास है कि अदालत के निर्णय में हमें इस संबंध में सफलता मिलेगी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, विहिप ने इस मुद्दे पर कोई जनजागरुकता अभियान या जनांदोलन नहीं चलाने का निर्णय लिया है.’’
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