Gyanvapi मामले में वकील विष्णु जैन बोले- कमीशन की रिपोर्ट पर मांगी गई है आपत्ति, वर्शिप एक्ट पर कही ये बात
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले की सोमवार को वाराणसी (Varanasi) कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन (Vishnu Jain) ने बयान दिया है.
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले की सोमवार को वाराणसी (Varanasi) कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन (Vishnu Jain) ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कमिशन की रिपोर्ट पर आपत्तियां जताई जा सकती हैं और मुस्लिम पक्ष उस पर आपत्ति करेगा.
विष्णु जैन ने कहा, "हम कहना चाहते हैं कि रखरखाव के मुद्दे को अलग-अलग नहीं सुना जा सकता क्योंकि यह देखना होगा कि पूजा स्थल अधिनियम लागू होता है या नहीं." वहीं एक अन्य सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा, "आज जिला न्यायालय में यह फाइल आएगी. जिला न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी. न्यायालय का जो भी आदेश होगा वह हमें स्वीकार्य होगा."
शीर्ष अदालत ने दिया था ये आदेश
इससे पहले 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. तब शीर्ष अदलात ने इस मामले की सुनवाई जिला अदालत को करने का आदेश दिया था. वहीं अपने पूर्व दिए गए आदेश को जारी रखा था.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा के साथ जस्टिस सूर्य कांत ने की थी. तब कोर्ट ने आठ हफ्ते तक अंतरिम आदेश लागू रखने का आदेश दिया था. कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारी को मस्जिद में वजू की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए थे.
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