(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे रोकने की मांग पर SC में सुनवाई आज, अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने की ये अपील
Gyanvapi Mosque Case: मुस्लिम पक्ष के वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से फौरन सुनवाई की मांग करते हुए एएसआई को सर्वे करने से रोकने की अपील की थी.
Gyanvapi Masjid ASI Survey: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर का आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वे कर रहा है. सर्वे के मद्देनजर वाराणसी प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई की 51 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है. अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने लोगों से शांति की अपील की है.
उसने दुआओं का एहतमाम करने की भी गुजारिश की है. मसाजिद कमेटी ने बताया कि हाईकोर्ट ने एएसआई को बिना तोड़फोड़ किए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया है. आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने कल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
आज सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर सकती है. मुस्लिम पक्ष के वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से फौरन सुनवाई की मांग करते हुए एएसआई को सर्वे करने से रोकने की अपील की थी. अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने मामले की सूचना वाराणसी के उच्च अधिकारियों को दी थी. वाराणसी प्रशासन से मांग की गई थी कि शीर्ष अदालत का आदेश आने तक एएसआई सर्वे को स्थगित रखा जाए. दिल्ली के वकील ने भी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से संबंधित सूचना जिला प्रशासन को दी थी.
इंतेजामिया कमेटी को प्रशासन ने नहीं दिया जवाब
देर रात तक जिला प्रशासन की तरफ से अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी को जवाब नहीं मिल सका. इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि दुआओं का एहतमाम करें. संयम-शांति-सौहार्द्र जीत का मूल मंत्र होगा. बता दें कि 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को रोकने की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुना. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एएसआई सर्वे पर रोक की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.