UP News: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में आज सुनवाई हुई. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी (Intezamia Committee) की ओर से बहस पूरी हो गई है. कोर्ट में 31 साल पहले वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाया गया है. मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता सैयद फरमान नकवी ने पक्ष रखा. इंतजामिया कमेटी के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस शुरू हुई है.
3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा विवादित स्थल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. इसने कहा कि 26 फरवरी 1944 को सरकार के नोटिफिकेशन में वक्फ घोषित है. यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की बहस आज पूरी नहीं हो पाई. मामले में अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी. अगली सुनवाई पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आगे की बहस जारी रहेगी. मुस्लिम पक्षकारों की बहस खत्म होने के बाद यूपी सरकार अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. बता दें कि हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की बहस पहले ही हो पूरी हो चुकी है.
1991 के मुकदमे पर सुनवाई को लेकर होना है फैसला
आज की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में हुई. वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, हाई कोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है. एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बहस होनी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा रखी है.
ये भी पढ़ें -
Lucknow University ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, NAAC ने दिया A++ ग्रेड, सीएम योगी ने भी दी बधाई