Gyanvapi Case Verdict: 32 साल बाद ज्ञानवापी पर आये फैसले पर वकील ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
Gyanvapi मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया. इस पर हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने प्रतिक्रिया दी. यहां जानें वकील ने क्या कहा?
![Gyanvapi Case Verdict: 32 साल बाद ज्ञानवापी पर आये फैसले पर वकील ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा? Gyanvapi Masjid Verdict hindu side advocate vishnu jain reaction Allahabad High Court Gyanvapi Case Verdict: 32 साल बाद ज्ञानवापी पर आये फैसले पर वकील ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/08/09/503a2513b76737c1083d5c1fe6c5bb291691544128376275_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Gyanvapi Masjid Survey: उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने पर हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह हमारी बड़ी जीत है. 32 साल से हम जो कह रहे हैं, आज वही बात साबित हुई और अदालत ने फैसला दिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वाराणसी की जिला अदालत को 6 महीने के भीतर फैसला करने के आदेश पर विष्णु जैन ने कोर्ट का आभार जताया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के सवाल पर विष्णु जैन ने कहा कि हम और हमारी लीगल टीम उच्चतम न्यायालय में उनका स्वागत करेंगे.
ज्ञानवापी मामले को लेकर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई पर वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया, 'मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन्हें खारिज कर दिया गया.उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को 6 महीने के अंदर मामले में अंतिम फैसला सुनाने को कहा है.वजूखाने का सर्वे भी होगा.'
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा, "यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि सभी पक्षों को यह कहा गया है कि मामले को 6 महीने में निस्तारित किया जाए और याचिकाओं को खारिज किया है... अगर एक पक्ष पीड़ित है तो उसके लिए ऊपर की अदालत खुली है."
दीगर है कि मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं. इसके अलावा अदालत ने सर्वे जारी रखने की छूट दी है.हाईकोर्ट ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने वाराणसी जिला अदालत में चल रहा वाद सिविल वाद छह माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा यह मामला प्लेसेस आफ वरशिप एक्ट से बाधित नहीं है.
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/e4a9eaf90f4980de05631c081223bb0f.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)