(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सुनवाई पर नहीं लगेगी रोक
वाराणसी (Varanasi) स्थित ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi Masjid Case) की सुनवाई को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला दिया है.
Gyanvapi Masjid Verdict: वाराणसी (Varanasi) जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi Masjid Case) की सुनवाई जारी रहेगी. इसी केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी सुनवाई हुई. सुप्रीमो कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई रोकने वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.
ज्ञानवापी मामले में सोमवार को केस की सुनवाई रोकने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि अपनी बात हाईकोर्ट में रखने को कहा है. इस शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने की. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वह जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे.
जिला अदालत का फैसला
इससे पहले 12 सितंबर को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर एक फैसला सुनाया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. जिला अदालत में इस केस की सुनवाई जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने की थी.
इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है. मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है. हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही थी. माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा.
जबकि मौलवी मौलाना खालिद रशीद ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के जजमेंट के दौरान वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी उससे यह लगने लगा था कि अब देश में मंदिर-मस्जिद का मसला खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके मुद्दे आ रहे हैं.
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