Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का भी सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील सैयद अहमद फैजान के बीमार होने की वजह से आज होने वाली सुनवाई टाल दी गई है अदालत इस मामले में अब 22 अगस्त को दोपहर दो बजे सुनवाई करेगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में मस्जिद कमेटी को अपना जवाब दाखिल करना था. मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हो रही है. वजूखाने का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से दाखिल की गई है.
ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का सर्वे कराने की मांग
याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया है. उसी तरह से सील वजू खाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए. दो साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद पूरे वजू खाने को सील कर दिया गया था. याची राखी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं. उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष जानबूझकर मामले को लटकाना चाहता है, इसलिए अभी तक इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है.
मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये करेंगे दलीलें पेश
इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी के साथ ही अहमद फैजान, असगर वजाहत और फातिमा अंजुम दलीलें पेश करेंगी. इसके अलावा काशी विश्वनाथ की तरफ से उनके अधिवक्ता विनीत संकल्प पक्ष रखेंगे. गौरतलब है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले साल अगस्त महीने में ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की शुरुआत की थी. एएसआई ने वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया था. इससे पहले साल 2022 के मई महीने में एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे हुआ था. इसी सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था.
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