Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में 3 जनवरी को अगली सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति की वजह से लिया फैसला
Gyanvapi Mosque ASI Survey: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने सोमवार को जिला जज की अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश की थी.
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को लेकर आज फैसला नहीं आया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 को होगी. मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति की वजह से जिला जज ने ये फैसला लिया है. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट एएसआई ने सोमवार (18 दिसंबर) को जिला जज की अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश की थी. इसी पर आज यानि 21 दिसंबर को फैसला आना था.
जिला जज वाराणसी डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में आज हिंदू पक्ष मौजूद रहा जबकि मुस्लिम पक्ष नहीं आया. जिला जज ने अंदर से संदेश भिजवाया कि अगर दोनों पक्ष होंगे तभी मैं इस मामले में सीट पर बैठूंगा. हिंदू पक्ष ने कहा कि मामले की सुनवाई हो क्योंकि ऑर्डर तो रिजर्व है. अंजुमन इंतजामिया की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था. जबकि हिंदू पक्ष के सभी पैरोकार वादी वादिनी वकील कोर्ट में मौजूद थे.
मुस्लिम पक्ष ने की थी ये मांग
पिछली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने से पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में आवेदन देकर मांग की थी कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में एएसआई पेश करे और बगैर हलफनामे के किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इजाजत न दी जाए. रिपोर्ट सब्मिट करने के लिए सुरक्षा के बीच 5 सदस्यीय टीम जिला जज कोर्ट पहुंची थी.
21 जुलाई को दिया था सर्वे का आदेश
वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने को छोड़कर बाकी सभी हिस्से और तहखानों के सर्वे का आदेश दिया था. ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक विधि से जांच-सर्वे करने के लिए पुरातत्वविद्, रसायनशास्त्री, भाषा विशेषज्ञों, सर्वेयर, फोटोग्राफर समेत तकनीकी विशेषज्ञों की टीम लगी थी. चार अगस्त से दो नंवबर तक चले सर्वे के दौरान एएसआई की टीम का नेतृत्व अपर महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने किया.
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