Prayagraj News: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Varanasi Gyanvapi Mosque Case) की इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज होनेवाली सुनवाई टल गई है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया था. हाईकोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 1 दिसम्बर दे दी. बता दें कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एकसाथ सुनवाई हो रही है. तीन याचिकाएं वाराणसी की अदालत में दाखिल केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई हैं. वहीं, दो याचिकाएं एएसआई सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल की गई हैं.
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ा अपडेट
मामले की सुनवाई अब चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच कर रही है. हाईकोर्ट को तय करना है कि वाराणसी की अदालत मुकदमे की सुनवाई कर सकती है या नहीं. 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी. मुकदमा वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था. पिछली सुनवाई पर भी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था. सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी की अपील खारिज हो गई थी.
मुस्लिम पक्ष के अनुरोध पर टली सुनवाई
मुस्लिम पक्ष ने तीन बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद दोबारा सुनवाई पर ऐतराज जताया था. मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि पिछले कई सालों में करीब 75 कार्य दिवसों पर मामले की सुनवाई हो चुकी है. ऐसे में अब इस मामले की फिर से सुनवाई नहीं की जा सकती. मुस्लिम पक्ष ने उस शिकायत की कॉपी दिए जाने की मांग की थी जिसके आधार पर मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच से लेकर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर खुद कर रहे हैं.
अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलील को पहले ही खारिज कर दिया है और मामले में सुनवाई करने का फैसला किया है. पांचों याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जस्टिस प्रकाश पडिया ने 25 जुलाई को जजमेंट रिजर्व कर लिया था. उन्होंने 28 अगस्त को मामले में फैसला सुनाए जाने की तारीख तय की थी. फैसला सुनाने से कुछ दिन पहले जस्टिस प्रकाश पडिया का इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया. मामले की सुनवाई अब चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच कर रही है. चीफ जस्टिस ने 28 अगस्त के आदेश में कहा था कि जस्टिस प्रकाश पडिया की बेंच क्षेत्राधिकार नहीं होने के बावजूद सुनवाई कर रही थी.