Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में वजूखाने का सर्वे कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लगी अर्जी, जिला अदालत के फैसले को दी चुनौती
Allahabad High Court: हिंदू पक्ष की पुनरीक्षण याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण न्याय के हित में आवश्यक है. इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को समान रूप से लाभ होगा.
Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद में मिली शिवलिंगनुमा आकृति के पास बने वजूखाने का एएसआई सर्वे करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थित वजूखाने का सर्वे कराने की अर्जी वाराणसी कोर्ट से खारिज होने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. वाराणसी जिला जज ने 21 अक्टूबर के अपने आदेश में वजूखाने का एएसआई सर्वे करने की मांग की अर्जी को खारिज कर दिया था.
जज ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थित वज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया था. ये याचिका राखी सिंह की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी की ओर से दायर की गई है. याची राखी सिंह का कहना है कि वजूखाने की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने के लिए वजूखाने का सर्वेक्षण आवश्यक है.
वाराणसी जिला जज ने क्या कहा?
जिला जज वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई, 2022 के आदेश से यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया था. इसलिए एएसआई को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना उचित नहीं है. क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. पुनरीक्षण याचिका में कहा गया कि वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण न्याय के हित में आवश्यक है. इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को समान रूप से लाभ होगा. उचित निर्णय पर पहुंचने में अदालत को मदद मिलेगी.
याचिका में क्या तर्क दिया गया?
तर्क दिया गया है कि अपने आदेश में जिला जज की अदालत ने ये कहने में गलती की कि 21 जुलाई, 2023 के आदेश में (ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के लिए) उसने जानबूझकर विधिवत संरक्षित क्षेत्र को सर्वेक्षण के दायरे से बाहर कर दिया था. क्योंकि जिस आवेदन पर यह आदेश पारित किया गया था उसमें संरक्षित क्षेत्र के सर्वेक्षण की मांग करने वाली कोई प्रार्थना नहीं थी.
एएसआई वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश के तहत वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है. ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं. 2 नवंबर को वाराणसी जिला कोर्ट ने एएसआई को 17 नवंबर तक ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण के बारे में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया.
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