(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद HC से मनचाहा फैसला आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष, ये है बड़ी वजह
Gyanvapi ASI Survey: कैविएट इसलिए दाखिल किया जाएगा ताकि अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्षी यानी मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई अर्जी दाखिल की जाती है, तो उसमें हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाए.
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए एएसआई सर्वे जारी रखा है. कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष आज ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर देगा. यह कैविएट इसलिए दाखिल किया जाएगा ताकि अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्षी यानी मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई अर्जी दाखिल की जाती है, तो उसमें हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाए. हिंदू पक्ष को सुनवाई का मौका दिए बिना कोई आदेश पारित ना किया जाए.
मुस्लिम पक्ष ने कही थी ढांचे को नुकसान होने की बात
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार 8 अगस्त को ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट के फैसले के तहत मस्जिद में सर्वे जारी रहेगा. अपील में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सर्वे से ढांचे को नुकसान हो सकता है, इसलिए कोर्ट को इसपर रोक लगानी चाहिए. सुनवाई के बाद कोर्ट इस फैसले पर पहुंचा कि सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है.
अब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है. दो दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अर्जी लगा सकता है.
सीएम योगी ने कही थी ये बात
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इसे मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा. वहां की दीवारें चीख-चीखकर इसका सबूत दे रही हैं. वहां त्रिशूल कहां से आया, हमने तो नहीं रखा. वहीं उन्होंने मुस्लिम पक्ष से इसे एतिहासिक भूल मानकर सुधार का प्रस्ताव देने की बात तक की थी.
यह भी पढ़ें: Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य की पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?