(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ज्ञानवापी पर ASI की सर्वे रिपोर्ट सबके सामने आएगी या नहीं? वाराणसी जिला कोर्ट ने दिया फैसला
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है. रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल हुई.
GyanVapi Survey Updates: उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस पर जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने फैसला दिया है कि दोनों पक्षों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी.
दोनों पक्षों को एएसआई द्वारा की गई सर्वे की रिपोर्ट मिलेगी. ज्ञानवापी के सभी पक्षकारों को प्रार्थना पत्र देने पर हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी. इस विषय पर लिखित आदेश जनपद न्यायाधीश का 4:00 बजे आएगी ये रिपोर्ट दोनों पक्षों के पक्षकारों और वकीलों को प्रार्थना पत्र देने के बाद दी जायेगी.
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि ASI की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी.ASI ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट प्रदान करने पर आपत्ति जता रही थी इसलिए दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए."
इससे पहले पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है. रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल हुई.एएसआई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट कल यानी 25 जनवरी 2024 को पेश करनी थी. रिपोर्ट एक दिन पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल कर दी गई.
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'रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया'
जानकारी के अनुसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर ASI ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल किया. हाई कोर्ट के निर्देश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू मूल मुकदमे का ट्रायल हुआ है.
बता दें मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. 18 दिसंबर को ASI ने कोर्ट के समक्ष स्टडी रिपोर्ट सौंपा था. ASI ने सील बंद लिफाफे में सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी. चार भागों में ASI ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया था. (निशांत चतुर्वेदी और मो. मोईन के इनपुट के साथ)