Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका दाखिल, इलाहाबाद HC में 8 अगस्त को सुनवाई
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने और निचली अदालत का फैसला आने तक परिसर को सील किए जाने और हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने की गुहार लगाई है.
Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल मंगलवार 8 अगस्त को सुनवाई होगी. सुबह करीब 11 बजे चीफ जस्टिस कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी, इस जनहित याचिका में प्रमुख रूप से तीन मांगे की गई हैं.
ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने और निचली अदालत का फैसला आने तक परिसर को सील किए जाने और परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है. वाराणसी की अदालत में मुकदमा दाखिल करने वाली राखी सिंह समेत कई अन्य लोगों ने यह जनहित याचिका दाखिल की है. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी.
बता दें कि इलाहबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू कर दिया है. इस सर्वे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है. वहीं सूत्रों की मानें तो हिंदू पक्ष ASI के सर्वे प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, ASI सर्वे की टीम के कामकाज से हिंदू पक्ष खुश नहीं है. हिंदू पक्ष खुदाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट खटा सकता है. हिंदू पक्ष का दावा है कि बिना खुदाई किये कुदाल फावड़ा गैती हथौडा का उपयोग किये बिना सर्वे सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगा.
मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे से खुश
वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की रख रखाव की जिम्मेदारी संभाल रहे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ASI सर्वे से संतुष्ट है और हम पूरी तरह ASI सर्वे से मूतमाईन हैं. ASI के लोग बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं. हम ASI के सर्वे और साफ सुथरा सर्वे से इतना खुश हैं कि अपने पक्ष के वकीलों तक को ज्ञानवापी नहीं भेजते.
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