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ज्ञानवापी तहखाना मामले में आज वाराणसी जिला कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दी ये याचिका

अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने एबीपी लाइव से बातचीत में बताया कि - ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के  तहखाना मामले में वाराणसी जिला न्यायालय ने 31 जनवरी को नियमित पूजा पाठ करने का आदेश दिया था.

 वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाना मामले में आज जिला न्यायालय में एक अहम सुनवाई होनी है. दरअसल 31 जनवरी को वाराणसी जिला न्यायालय की तरफ से ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ के प्रबंध को लेकर जिला प्रशासन को आदेश सुनिश्चित किया गया था. इस आदेश के बाद पूरे देश में ज्ञानवापी परिसर सुर्खियों में रहा. जहां एक तरफ व्यास जी के तहखाना मामले में आए आदेश कों लेकर हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की वहीं मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाने का निर्देश दिया. मुस्लिम पक्ष द्वारा बीते 1 फरवरी को वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर तहखाना में पूजा पाठ आदेश पर पुनः 15 दिनों तक प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी .

मुस्लिम पक्ष की प्रार्थना पत्र पर आज होगी जिला न्यायालय में सुनवाई
आज होने वाली सुनवाई को लेकर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने एबीपी लाइव से बातचीत में बताया कि - ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के  तहखाना मामले में वाराणसी जिला न्यायालय ने 31 जनवरी को नियमित पूजा पाठ करने का आदेश दिया था. जिसके बाद वहां पर पूजा पाठ शुरू भी हो चुकी है. व्यास जी के तहखाना में पुजारी जी द्वारा नियमित पूजा पाठ किया जा रहा है, इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा भी बाहर से ही दर्शन पूजा किया जा रहा है.इसी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था जिसमें इस आदेश पर अगले 15 दिनों तक रोक लगाने की मांग की गई थी. उनका कहना है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना से जुड़े मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है और तब तक पूर्व की यथा स्थिति रहनी चाहिए. इसी मामले को लेकर आज वाराणसी के जिला न्यायालय में सुनवाई होगी.

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आज दोपहर 2:00 बजे के बाद होगी मामले में सुनवाई
अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया की - 31 जनवरी जिला न्यायालय के आदेश के बाद 1 फरवरी को मुस्लिम पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था और इस मामले पर आज हिंदू पक्ष द्वारा आपत्ति दाखिल की जाएगी. दोपहर 2:00 के बाद जिला कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और हमारा स्पष्ट मानना है कि जब जिला न्यायालय द्वारा इस मामले में आदेश दे दिया गया है तो यह पूजा पाठ न्यायालय के आदेश पर जारी रहेगा. आज होने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से ज्ञानवापी परिसर स्थित तहखाना मामले में अपनी दलील रखी जाएगी.

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