वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का वैज्ञानिक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया से कराए जाने की मांग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग होने की वजह से हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई टाल दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को होनी है.  इलाहाबाद हाईकोर्ट इस वजह से इस मामले में अब 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा. 


हाईकोर्ट में आज यह मामला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में पेश हुआ. सुनवाई शुरू होते ही अदालत को सुप्रीम कोर्ट को 17 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के बारे में जानकारी दी गई. हिंदू पक्ष की राखी सिंह की तरफ से याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिषद के सील वजूखाने का भी परिसर के बाकी हिस्से की तरह ASI से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई थी.


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हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस पर ऐतराज जताया था. मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वजूखाने के अंदर शिवलिंग है, जिसकी कार्बन डेटिंग के जरिए सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है. राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कोर्ट में दलील पेश की थी कि विवादित परिसर का रिलिजियस कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए वजूखाने का सर्वेक्षण बेहद जरूरी है.वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने वजू खाने के सर्वेक्षण की मांग खारिज कर दी थी. 


इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनवरी महीने में ही याचिका दाखिल कर जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई थी. वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी का केस दाखिल करने वाली राखी सिंह के अलावा बाकी चार महिलाओं ने वजूखाने के सर्वेक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है. 
इन्हीं महिलाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है.