इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी वजूखाने की ASI सर्वे की मांग पर सुनवाई टली, जानें वजह
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया है.
Prayagraj News Today: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से सर्वे कराए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई टल गई है. सोमवार (2 दिसंबर) को लंच के बाद मामले सुनवाई होनी थी, लेकिन न बैठने की वजह से सुनवाई टल गई. इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी.
दरअसल, हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने का विरोध किया है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है.
सर्वेक्षण को लेकर दी ये दलील
हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में वजूखाने के सर्वेक्षण को विवादित परिसर का रिलिजियस कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए बेहद जरूरी बताया गया है. याचिका में कहा गया है कि शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने खाने के बाकी हिस्से का भी सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए.
सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर दलील दी गई है कि हाईकोर्ट ने पिछले साल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. उस याचिका में शिवलिंग का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई थी.
यह वादिनी राखी सिंह की ओर से याचिका दाखिल की गई है. जिसमें शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है. यह याचिका याची अधिवक्ता सौरभ तिवारी के जरिए दाखिल की गई है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच कर रही है.
सिविल कोर्ट ने मांग की थी खारिज
बता दें, इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था, इस याचिका में पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे की मांग की गई थी.
इस मामले की सुनवाई की दौरान कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं कराया जाएगा. तब हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा था कि वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे.
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