Haldwani News: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) में हल्द्वानी में नगर निगम (Haldwani Municipal Corporation) द्वारा मछली मार्केट में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर. सी. खुल्बे की खंडपीठ ने नगर निगम और राज्य सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. न्यायालय ने नगर निगम और सरकार से पूछा है कि अतिक्रमण करने वालों को कहां विस्थापित किया जा सकता है ?  


वकील ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता सी. एस. रावत की तरफ से न्यायालय को बताया गया अतिक्रमण करने वालों ने सरकार की भूमि पर कब्जा किया था. प्रशासन और नगर निगम ने इनसे अतिक्रमण को हटाने के लिए 31 मार्च को नोटिस जारी किया था. साथ में यह भी कहा था कि जिनके पास वैध लाइसेंस हैं वे दिखाएं और अपना पक्ष रखें लेकिन इनके द्वारा निर्धारित समय पर कोई सबूत पेश नहीं किया गया इसलिए प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटा दिया.


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याचिका में क्या कहा गया है
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी विजय पाल सिंह और अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि वे 1960 से इस जगह पर मीट का कारोबार करते आए हैं. नगर निगम ने उन्हें मीट कारोबार के लिए इसका लाइसेंस भी दिया है. हल्द्वानी जब नगर पालिका थी उस समय नगर पालिका ने दो मीट मार्किट चोरगलिया और रामपुर रोड पर बनाई थी और उसका संचालन नगर पालिका करती थी. नगर निगम बनने से इस स्थान पर निगम द्वारा पक्की दुकानें बनाकर अन्य को दे दी गयी. उसके बाद मीट कारोबारियों को यहां शिफ्ट कर दिया गया. 


याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है
तब से वे इस स्थान पर मीट का कारोबार करते आ रहे हैं. निगम द्वारा उन्हें 31 मार्च को नोटिस दिया गया और 4 अप्रैल को ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए गए. उन्हें सुनवाई का मौका तक नहीं दिया गया. याचिकाकर्ताओं का कहना है जब तक उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित नहीं किया जाता तब तक उन्हें इस क्षेत्र में मीट का कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाए. याचिका में सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट उत्तराखंड सरकार, कलेक्टर नैनीताल, एस.डी.एम. हल्द्वानी , एस.एस.पी. नैनीताल और एस.एच.ओ.हल्द्वानी को पक्षकार बनाया है.


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