Haldwani Violence: हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 2.6 करोड़ के नोटिस को किया खारिज
Uttarakhand News: हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक के 2.6 करोड़ की संपत्ति की कुर्की नोटिस पर HC ने रोक लगा दी है. जब तक उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी.
Haldwani News: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को नगर निगम द्वारा भेजे गए 2.42 करोड़ रुपए के वसूली के नोटिस पर सुनवाई की गई. न्यायमूर्ति मनोज कुमार की पीठ ने मलिक की उस याचिका पर शुक्रवार को इस आधार पर नोटिस रद्द कर दिया कि उनके खिलाफ आरोप अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए है.
जेल में बंद अब्दुल मलिक ने नगर निगम के नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. उसने हाईकोर्ट से कहा कि अभी तक उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए है. इसलिए कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए. मेरे खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए अभी रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाए. आपकों बता दें कि
क्या था पूरा मामला
हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में मलिक के बगीचे में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाए गए नमाज स्थल और मदरसा हटाने के दौरान 8 फरवरी को हिंसा हुई थी. जहां हिंसा के दौरान आगजनी और पथराव में पुलिस के जवान के साथ-साथ काफी संख्या में अधिकारी और पत्रकार घायल हुए थे. इसके अलावा आगजनी और पथराव में सरकारी एवं निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया था. जिसमें अब्दुल मलिक को इस हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था.
पुलिस की छह टीमें मलिक के पीछे पड़ी थीं. मगर अंत में सफलता एसओजी के हाथ लगी. अब्दुल मलिक ने 17 दिन से अपनी मोबाइल नहीं खोला था. साथ ही बैंक से लेनदेन भी नहीं किया. मलिक अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने मोबाइल खोला तो पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल जाएगी. इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे उसके पास तक पुलिस पहुंच सके. पुलिस ने मलिक को पकड़ने के लिए अपना मुखबिर तंत्र को मजबूत किया और मैनुअली काम करने के बाद अपनी गिरफ्त में लिया. जिसके बाद उसे दिल्ली के आजादपुर के नवाबजंग से गिरफ्तार कर हल्द्वानी लाया गया.
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