हमीरपुर, एबीपी गंगा। हमीरपुर सामूहिक हत्याकांड के दोषी बीजेपी विधायक अशोक चंदेल समेत पांच दोषियों ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 22 साल पहले हुए इस सामूहिक हत्याकांड के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदेल समेत सभी 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आज सभी दोषियों को कोर्ट में सरेंडर करना था, इसको लेकर कोर्ट के आसपास धारा 144 लगा दी गई थी, हालांकि इसका सरेआम उल्लंघन किया गया। पुलिस के सामने ही सैकड़ों लोगों के साथ दोषी विधायक एकदम फिल्मी अंदाज में कोर्ट के अंदर पहुंचे।
वहीं, दोषियों के सरेंडर करने को लेकर पुलिस ने मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया था। बता दें कि आज कोर्ट में अशोक चंदेल, रघुवीर सिंह,आशुतोष सिंह,भान सिंह और नसीम अहमद ने सरेंडर किया। वहीं, तीन दोषियों तीन दोषियों प्रदीप सिंह,उत्तम सिंह, साहब सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस डी के सिंह की खंडपीठ ने सामूहिक हत्याकांड मामले में विधायक व अन्य दोषियों को पुलिस कस्टडी में लेने का आदेश भी दिया। जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था।
गौरतलब है कि 26 जनवरी 1997 को हमीरपुर में दिनदहाड़े पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि पांच घायल हुए थे। मृतकों में नौ साल का एक बच्चा भी शामिल था। इस मामले में निचली अदालत ने दोषियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी। वहीं, बरी करने वाले जज अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था।