Hamirpur District Supply Department in Action Mode: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हमीरपुर (Hamirpur) जिले में सरकारी खाद्यान्न लेने के चक्कर में गरीब बने अमीर तमाम उपभोक्ता अब कार्रवाई की जद में आ गए हैं. डिपार्टमेंट ने ऐसे उपभोक्ताओं को 20 मई तक राशन कार्ड (Ration Card) विभाग में सरेंडर करने की मोहलत दी है. इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर राशन सामग्री ले चुके उपभोक्ताओं से वसूली की जाएगी. हमीरपुर जिले में करीब 12 लाख की आबादी में पात्र गृहस्थी के 2 लाख 3 हजार 231 सफेद राशन कार्ड डिपार्टमेंट ने जारी कर रखे हैं. वहीं अति गरीब (अन्त्योदय) के 36 हजार 22 लाल राशन कार्ड धारक हैं.
खाद्यान्न लेने वालों की उमड़ती है भीड़
हमीरपुर जिले के जिला पूर्ति विभाग राशन की दुकानों के जरिए हर महीने 2 लाख 39 हजार 253 कार्ड धारकों को गेहूं और चावल आदि सामग्री मुफ्त उपलब्ध करा रहा है. जिले में 487 राशन दुकानें संचालित हैं. सरकारी खाद्यान्न लेने वालों की भीड़ उमड़ती है. विधानसभा चुनाव तक लाखों गरीबों को हर महीने 2 बार मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा था. साथ में एक बार रिफाइंड, चना और नमक भी गरीब पा रहे हैं.
अमीर भी बन गए गरीब
फर्जी तरीके से मुफ्त राशन झटकने के चक्कर में बड़ी संख्या में अमीर लोग भी गरीब बन गए हैं. ये लोग पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड के जरिए सालों से सरकारी खाद्यान्न ले रहे हैं. अब ऐसे उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसने के लिए डिपार्टमेंट ने बड़ा प्लान बनाया है, जिसे लेकर गरीबों का हक मारने वाले उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है. जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 20 मई तक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से राशन कार्ड नहीं लौटाए तो डोर-टू-डोर जांच कराई जाएगी. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय के ईओ राशन कार्ड धारकों की जांच करेंगे. उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में खाद्यान्न के लिए 6083 गरीबों ने आवेदन कर रखे हैं जिनका सत्यापन कराया जा रहा है.
की जाएगी वसूली
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 20 मई 2022 तक अपात्र लोगों ने यदि राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो जांच के दौरान उनके राशन कार्ड निरस्त करने के साथ ही शुरू से अब तक खाद्यान्न का आंकलन कर वसूली की जाएगी. उन्होंने बताया कि गेहूं 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी. जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अभी तक जिले में 2 दिनों में 300 लोगों ने राशन कार्ड विभाग में जमा कराए हैं.
ये हैं शर्तें
हमीरपुर जिले में DSO ने जिले के सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित करते हुए कहा है कि जिनके पास चार पहिया वाहन, एयर कंडीशनर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, 5 केवीए का जनरेटर, 7.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, नगरीय क्षेत्र में 100 गज का प्लॉट या मकान, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख व शहरी क्षेत्र में 3 लाख सालाना से अधिक वालों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे.
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