Lucknow New Year 2024 Celebration: नए साल के जश्न से पहले लखनऊ में पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है. भीड़भाड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है और बार, मॉल, क्लब के लिए एडवाजरी जारी की गई है. जॉइंट सीपी कानून व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि नए वर्ष पर लखनऊ में 16 स्थानों पर डायवर्जन रहेगा. 103 जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी, 130 मोबाइल पार्टी बनाई गई हैं जो भ्रमणशील रहेंगी. बार, मॉल, क्लब से कहा गया है कि भीड़भाड़ ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी मॉल, क्लब को दिशा निर्देश दिए गए हैं. उन्हें बताया गया है कि सड़क पर अगर गाड़ियां पार्क होंगी तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ भी अभियान चलाया जा सकता है. भीड़भाड़ वाले इलाकों में खासतौर पर बैरिकेडिंग की जाएगी. नियम के अनुसार पार्टियां चलेंगी और रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में गाने नहीं बज सकेंगे.
ई रिक्शा मालिक व चालकों का रखेंगे ब्योरा
जॉइंट सीपी ने कहा कि राजधानी में जाम के तीन कारण हैं, सबसे पहला ई रिक्शा, दूसरा स्ट्रीट वेंडर, तीसरा रोडवेज बस. ई रिक्शा में परमिट व्यवस्था से अलग है. ई रिक्शा कई बार नाबालिक चलाते हैं और कई बार अपराधी भी चलाते हैं जिससे घटना हो सकती है. हम ई रिक्शा मालिक व चालकों का ब्योरा रखेंगे. ई रिक्शा के लिए एक फॉर्म निशुल्क दिया जाएगा. 31 जनवरी लास्ट डेट होगी. जिसमें ई रिक्शा की डिटेल, मालिक, चालक का आधार जमा करना होगा.
ई रिक्शा के लिए थाना क्षेत्र होंगे आवंटित
उन्होंने कहा कि ये फॉर्म किसी भी थाने में जमा किया जा सकता है, जिसकी एक स्लिप ई रिक्शा पर चिपकानी होगी. फॉर्म आने के बाद ऑनलाइन उसका डेटा अपलोड किया जाएगा. ई रिक्शा सिर्फ 3 थाना क्षेत्र में चलाना होगा. जो थाना क्षेत्र आवंटित होगा उससे बाहर ई रिक्शा चलाने पर कार्रवाई होगी. अलग-अलग रंग के स्टिकर बनाए जाएंगे, जो ई रिक्शा पर चिपकाया जाएगा. जिससे पता चल सके ई रिक्शा किस क्षेत्र का है. वर्तमान समय में 48 हजार के करीब ई रिक्शा हैं.
पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि जब ई रिक्शा का चालक बदलेगा उसकी जानकारी 3 दिनों के अंदर डीसीपी यातायात को देनी होगी. ई रिक्शा का डेटा लखनऊ पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. फॉर्म आरटीओ को भेजा जाएगा, जिससे नया रिक्शा लेते समय जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी. पुराने ई रिक्शा का फॉर्म पुलिस द्वारा बांटकर भराया जाएगा. फॉर्म में आरसी, डीएल, आधार कार्ड, आपराधिक रिकॉर्ड भरना होगा.
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