Hapur Crime News: हापुड़ (Hapur) में  5 साल की बच्ची के साथ रेप मामले में मेरठ (Meerut) के गोविंदपुरी (Govindpuri) निवासी अनुज को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी पांच साल की बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था, जहां उसके साथ रेप किया और दरिंदगी दिखाते हुए पीड़िता मासूम के गुप्तांग में शीशे की बोतल डाल दी.


क्या है पूरा मामला?


सुनवाई के दौरान आरोपी दोषी पाया गया है और कोर्ट द्वारा सख्त सजा सुनाई गई है. विशेष अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी (Harendra Tyagi) ने बताया कि मामला पिछले साल 18 फरवरी 2021 का है जब जनपद हापुड़ के थाना सिम्भावली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पांच साल की मासूम बच्ची से रेप किया बच्ची उस दौरान अपनी बहन के साथ ट्यूशन पढ़ कर घर लौट रही थी.


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इतना लगाया जुर्माना


रास्ते में आरोपी अनुज मासूम को बहला-फुसला कर अपनी बाइक पर बैठाकर फरार हो गया. बच्ची का कुछ पता न चलने पर पुलिस ने जांच शुरु की और आरोपी को पकड़ लिया. मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई. अपर जिला जज विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है. एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 


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