Hapur: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना महमूद असद मदनी के संस्थान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एसडीएम ने दी जानकारी
एसडीएम सुनीता सिंह ने बताया, 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी होती है. यह शैक्षणिक संस्थान बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा था इसलिए सील किया गया है .
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना महमूद असद मदनी (Jamiat Ulema-e-Hind President Maulana Mehmood Asad Madani) के शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. उनकी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि, यह बिल्डिंग अग्निशमन विभाग की एनओसी के बिना ही बनाई जा रही थी. यह बिल्डिंग बिना नक्शा पास कराए बन रही थी. इस वजह से धौलाना की एसडीएम ने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है.
कागजात नहीं दिखा पाए
प्रदेश के जनपद हापुड़ (Hapur District) के धौलाना तहसील (Dhaulana Tehsil) क्षेत्र के देहरा गंग नहर के पास बन रहे जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना असद मदनी के नवनिर्मित शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग को प्रशासन ने सील कर दिया है. धौलाना की एसडीएम सुनीता सिंह के नेतृत्व में हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण (Hapur Pilkhuwa Development Authority) और अग्निशमन विभाग की टीम ने जब संस्था के लोगों से बिल्डिंग निर्माण से जुड़े कागजात मांगे तो वे इसे नहीं दिखा सके.
एसडीएम ने क्या बताया
कागजात नहीं मिलने पर एसडीएम ने बिल्डिंग को सील कर दिया. एसडीएम सुनीता सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि, 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी होती है. यह शैक्षणिक संस्थान बिना नक्शा पास कराए ही बनाया जा रहा था इसलिए इसको सील किया गया है.