Hapur Crime News: हापुड़ मर्डर केस में कोर्ट ने 5 आरोपियों को माना दोषी, आजीवन कारावास की सुनाई सजा
UP News: हापुड़ में बहन और उसके प्रेमी के मर्डर केस में अदालत ने युवती के तीनों भाइयों और मां समेत पांच लोगों को आजीवन कैद की सजा अदालत ने सुनाई है.
Hapur News: हापुड़ में अपनी सगी बहन और उसके प्रेमी को सरेआम मौत के घाट उतारने के मामले में हापुड की कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस मामले में युवती के तीनों भाइयों और मां समेत पांच लोगों को आजीवन कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है. आपको बता दें कि हापुड के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव कुचेसर चौपला में हॉरर किलिंग के 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए हापुड की अपर जिला जज (विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट) की कोर्ट ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जबकि इसमे छठे आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है.
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कैद की सजा
हापुड की विशेष लोक अभियोजक (एससी एसटी) विनीता त्यागी ने बताया कि कुचेसर चौपला निवासी सोनू का पड़ोस में ही रहने वाली युवती दानिश्ता से प्रेम प्रसंग था. दोनों ने अलग अलग वर्ग से होने के बाद भी चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली थी. इस मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई जिसमें दोनों के अलग-अलग रहने पर सहमति बनी थी.
7 साल पहले घटी थी घटना
29 नवंबर 2014 को दिन में सोनू परचून की दुकान पर बैठा था. लड़की पक्ष ने प्रतिशोध के चलते दिन में ही सोनू पर हमला बोल दिया. युवती के तीन भाई तालिब, आसिफ, व एक नाबालिग आरोपी, मां नूरजहां, पड़ोसी अमीरूद्दीन उर्फ अमीरू, जफरूद्दीन उर्फ जफरू ने एक साथ मिलकर छूरे से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. साथ ही घर जाकर युवती दानिश्ता की भी हत्या कर दी. पहले सोनू की दुकान पर उसकी हत्या की और बाद में घर पर पहुंच अपनी लड़की मर्डर कर दिया था.
जिसके बाद पीड़ित पिता सत्यवान ने मामले में छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. तभी से ही नाबालिग आरोपी का मामला जुवाइनिल कोर्ट में विचारधीन है. जबकि, पांचों आरोपियों के मामले में अपर ज़िला जज (विशेष न्यायधीश एससी एसटी एक्ट) उमाकांत जिंदल ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा व 70-70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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