UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High court) ने सांप्रदायिक सौहार्द (Communal harmony) बिगाड़ने के एक आरोपी को अनोखे शर्त के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हापुड़ जिला (Hapur District) में आरोपी को आदेश दिया है कि वह एक सप्ताह तक राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाए. हाई कोर्ट ने हापुड़ के डीएम और एसपी को निर्देश दिए हैं  वह इस बात की निगरानी करें कि आरोपी सड़क किनारे लोगों को ठंडा पानी पिलाता है या नहीं. वहीं, आरोपी ने कोर्ट के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है.


यह मामला हापुड़ जिला के थाना सिम्भाे जली के एक गांव सीखेड़ा का है. जहां 11 मार्च को दो गुटों के बीच झगड़े के बाद नवाब नाम के युवक पर समाजिक सौहार्द बिगाड़ने का एफआईआर करवाया गया था. पुलिस ने आरोपी नवाब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद आरोपी की तरफ से हापुड़ कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई थी,  जिसे हापुड़ कोर्ट ने खारिज कर दिया था. आरोपी के वकील ने इसके बाद जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.


Samrat Prithviraj: पूरी कैबिनेट के साथ अक्षय की 'पृथ्वीराज' देखेंगे सीएम योगी, टैक्स फ्री करने की भी तैयारी


हिंदू-मुस्लिम भाईचारे के संदेश के साथ पिलाया पानी


 वहीं, याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट ने नवाब को जमानत तो दे दी, लेकिन उसके सामने अनोखी शर्त रख दी. कोर्ट ने आरोपी नवाब को एक सप्ताह तक सर्वजिनिक स्थानों पर राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाने का आदेश दिया. यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजय भनोट ने दिया है. कोर्ट के आदेश पर आरोपी नवाब ने बुधवार को सड़क किनारे लोगों को शरबत पिलाई. आरोपी नवाब ने इस दौरान हिंदू-मुस्लिम एकता का बैनर भी लगा रखा था. इस बैनर में हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र किया गया है. इसमें लिखा गया है नवाब हाई कोर्ट के आदेश के तहत 1 से 7 जून तक ठंडा शरबत पिलाएगा. नवाब के हाथों पानी पी रहे राहगीर हाई कोर्ट के इस आदेश की सराहना करते नजर आए.


ये भी पढ़ें -


एक्ट्रेस Sonakshi Sinha को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गैर-जमानती वारंट पर आया ये फैसला