Hapur News: हापुड़ में एसडीएम कोर्ट का फरमान, जमानत देंगे लेकिन लोगों में बांटने होंगे 200 मास्क
हापुड़ में एसडीएम कोर्ट का नया फरमान आया है. यहां से जमानत पाने वालाें काे आम लोगों के बीच 200 मास्क बांटने होंगे, जानें क्या है पूरा मामला.
Hapur News: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शांतिभंग 151 की जमानत के मामलों में हापुड़ सदर एसडीएम दिग्विजय सिंह का एक अनोखा फरमान सामने आया है. हापुड़ में एसडीएम कोर्ट ने धारा 151 के तहत जमानत लेने वालों को एक अनोखा फरमान सुनाया है. एसडीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि 151 के तहत जो भी अपराधी जमानत लेकर बाहर जाएंगे. उन्हें 200 मास्क आम लोगों को वितरित करने होंगे. उन्होंने ऐसा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया है. क्योंकि लगातार कोरोना के मामले इस समय देश में शामिल रहे हैं इसके बाद एसडीएम की इस पहल के लिए लोग उनकी सराहना कर रहे हैं.
बता दें कि वर्तमान में हापुड़ सदर एसडीएम के पद पर तैनात दिग्विजय सिंह दूसरी लहर के दौरान कोरोना की चपेट में आते हुए संक्रमित हो गए थे, संक्रमित होने के बावजूद एसडीएम लगातार लोगों की सेवा करते रहे, अब देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और कोरोना नियमों का पालन करने के लिए करने हेतु लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरुक करने का कार्य कर रहे हैं.
दरअसल पुलिस द्वारा कुछ मारपीट मामलों की रोकथाम के लिए आरोपियों के खिलाफ 151 की कार्यवाही की जाती है. धारा 151 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी समूह या सभा में शामिल होता है या पहले से ही शामिल पाया जाता है. जिसमें पांच या उससे ज्यादा लोग शामिल हो और उनका मु्ख्य उद्देश समाज में विवाद करवाना या कोई भी सामूहिक कार्य को बिगाड़ना हो. जिसके बाद पुलिस उसे एसडीएम या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है. ऐसे मामलों में जिन आरोपियों को एसडीएम कोर्ट द्वारा जमानत दी जाती है. आरोपियों को जमानत के बाद मास्क वितरित करने के लिए कहा गया है हालांकि कोरोना गाइडलाइन और मास्क पहनने को लेकर इस पहल के बाद भी लोग कितना जागरूक होते हैं यह देखने वाली बात होगी.
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