Hardoi News: हरदोई में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बने 39 मकान गिराए गए
Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में आज बुलडोजर की गरज सुनाई दी, जहां नगर पंचायत कुरसठ के तालाब पर अवैध रूप से बनाए गए घरों को गिरा दिया गया. हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई हुई.

Hardoi News: हरदोई में तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए मकानों को सोमवार को बुलडोजर (Bulldozer) से ध्वस्त कर दिया गया है. हाई कोर्ट (High Court) के आदेश पर हरदोई प्रशासन ने ये कार्रवाई की. यहां के माधौगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कुरसठ के तालाब की जमीन पर करीब 39 मकान बनाए गए थे, जिन्हें प्रशासन ने बुल्डोजर से गिरा दिया. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा.
दरअसल नगर पंचायत कुरसठ के मोहल्ला अशोक नगर निवासी कमलेश कुमार की ओर से साल 2020 में हाई कोर्ट में वाद दाखिल किया था. इसी वाद पर उच्च न्यायालय ने तालाब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश दिए थे. बिलग्राम एसडीएम नारायण सिंह ने नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, थानाध्यक्ष माधौगंज, राजस्व निरीक्षक और तीन लेखपालों को नामित करते हुए टीम का गठन किया. जिसके बाद नगर पंचायत के तालाब की भूमि गाटा संख्या 1604-थ पर अवैध अतिक्रमण हटाने का पत्र जारी किया गया. इसके बाद अतिक्रमणकारियों की सूची एसडीएम को दी गई थी. इसमें 39 लोगों के कच्चे-पक्के मकान, शौचालय और अस्थायी कब्जा था, कई घरों में लोग परिवार के साथ भी रहते थे.
हाई कोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण
हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को एसडीएम बिलग्राम नारायण सिंह पुलिस प्रशासन के साथ अवैध अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे. इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा था, ताकि घटना स्थल पर शांति बनी रहे. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत के तालाब की जमीन पर बने 39 मकानों को गिरा दिया.
इस दौरान जब प्रशासन की ओर से लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए तो गांव के लोग रोते-बिलखते हुए दिखाई दिए. लोगों ने प्रशासन के समक्ष और समय देने की गुहार लगाई. जिस पर अधिकारियों ने कहा कि मोहल्ले में मुनादी कराकर लोगों को पहले भी अलर्ट कराया गया था लेकिन फिर भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया. जिसके बाद प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई कराई गई है.
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