Hardoi Rape Case: हरदोई जिले में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले (Rape Case) में अदालत ने अपराधी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दरअसल खेत पर गई बच्ची से गांव के ही युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. मौके पर पहुंचे लोगों और पीड़िता की मां को दुष्कर्मी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था. दुष्कर्म का मुकदमा सात साल तक चला. इस दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर युवक को दोषी पाया गया. दोष साबित होने पर अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय पाक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.
सात साल चले रेप के मुकदमे में दोषी को आजीवन कारावास
विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुष्कर्म की वारदात अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की थी. 8 साल की बच्ची चारा बीनने अपने खेत पर गई थी. उसी के गांव का रहने वाला विजय नामक 35 वर्षीय युवक बच्ची को अकेला पाकर गन्ने के खेत में खींच ले गया और घटना को अंजाम दिया. बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के लोग और उसकी मां भी मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर विजय परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. घटना के 1 दिन बाद 11 फरवरी 2014 को मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. मामला अदालत में पहुंचा, गवाहों और साक्ष्यों को इकट्ठा कर कोर्ट के सामने पेश किया गया. सात साल चले इस मुकदमे में अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप को सही पाया. आरोप साबित होने पर अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय पाक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने सजा का एलान किया. अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड में आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए ताकि इससे अपराधियों में भी खौफ पैदा हो.
Complete Lockdown: तमिलनाडु में आज लगा है संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवाओं की है अनुमति