Article 370: संत समाज ने अनुच्छेद 370 पर SC के फैसले का किया स्वागत, कहा- 'विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी'
Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है. जिसका संत समाज ने खुल कर स्वागत किया है.
Jammu Kashmir Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार की तरफ से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है और चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को कहा है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है. विपक्ष सरकार को घेरने कार्य कर रहा है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संत समाज स्वागत कर रहा है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रवींद्र पुरी (Mahant Ravindra Puri) ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले का स्वागत किया है. वहीं विपक्ष के विरोध करने पर उनको नसीहत दी है.
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रवींद्र पुरी का कहना है कि आज यानी सोमवार (11 दिसंबर) को काफी खुशी का दिन है. नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया था आज उसे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है. विपक्ष की तरफ से संसद में इसका विरोध किया गया था. उस वक्त देश के गृहमंत्री अमित शाह ने सभी विपक्ष को सही उत्तर दिया था. विपक्ष इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर गया था, मगर आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मुंह की खानी पड़ी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार के फैसले का समर्थन किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अनुच्छेद 370 पर फैसला
पूरे भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं. श्रीमंत रवींद्र पुरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी 370 धारा का फायदा उठा रही थी. अब 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पीओके को भी वापस लिया जाएगा.बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए चार साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है. हालांकि, इसे निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिकाएं दायर की गईं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 दिसंबर) को अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ अपना फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना असंवैधानिक रूप से वैध है. इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया फैसला बिल्कुल ठीक था. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद महंत रवींद्र पुरी ने इस फैसला का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आज काफी खुशी का दिन है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के फैसले का समर्थन किया है. उन्होंने साथ ही कहा कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है.
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