हाथरस केस: जानिए- किस आधार पर CBI ने दाखिल की चार्जशीट, कौन सी धारा लगाई?
सीबीआई ने आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर चार्जशीट दाखिल की है.
लखनऊ: हाथरस के बूलगड़ी गांव में 14 सितंबर को दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार व उसके बाद इलाज के दौरान हुई उसकी मौत के बाद पूरे देश से आक्रोश की आवाज उठी थी. पीड़िता की मौत के बाद यूपी सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी जिसके बाद सीबीआई ने 11 अक्टूबर को केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. आज सीबीआई ने मामले की चार्जशीट हाथरस जिला न्यायालय में सीबीआई द्वारा नियुक्त इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सीमा पाहूजा ने दाखिल कर दी.
चार्जशीट में लगी कई धारा
सीबीआई ने आज न्यायालय को सौंपी चार्जशीट में IPC की धारा 302 यानी कि हत्या, 376 बलात्कार, 376D सामूहिक बलात्कार, 376A समेत SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत केस दर्ज किया हैं. सीबीआई ने आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर चार्जशीट दाखिल की है. अब सीबीआई की जांच रिपोर्ट का सभी को इंतज़ार रहेगा.
क्या था मामला?
हाथरस के बूलगड़ी गांव में पीड़िता गंभीर हालात में अपने ही खेत में मिली थी जिसके बाद परिवार वालो ने गांव के ही रहने वाले संदीप पर पीड़िता के हालात का जिम्मेदार बताते हुए केस दर्ज कराया था. पीड़िता को पहले अलीगढ़ के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था जिसके बाद हालात बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गयी थी.
लड़की के बयान को बनाया मुख्य आधार
पीड़िता लड़की ने इलाज के दौरान 22 सितंबर को एक वीडियो में गांव के ही रहने वाले 4 लड़को पर गैंग रेप का आरोप लगाया था. जिसके बाद लोकल पुलिस ने संदीप, रवि, लवकुश और रामू को बतौर अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया था. अब सीबीआई ने पीड़िता के बयान को डाइंग डिक्लेरेशन माना है जो कि आगे आरोपियों को सजा दिलाने के लिए काफी अहम हैं.
मौत के बाद देश भर से उठी थी आवाज
पीड़िता की मौत के बाद लोकल पुलिस ने आनन फानन में देर रात पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया था. जिसके बाद देश भर से आक्रोश की आवाज उठी थी और कई राजनेता भी पीड़िता के परिवार से मिलने पंहुचे थे. यूपी सरकार ने जांच के लिए पहले एसआईटी का गठन किया था लेकिन बढ़ते विरोध को देखते हुए परिवार की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी.
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