हाथरस भगदड़: पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की 3200 पेजों की चार्जशीट, 11 को बनाया आरोपी
Hathras Satsang Stampede: पुलिस ने सत्संग भगदड़ मामले में कुल 3200 पेजों को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी
Hathras Satsang Stampede: उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. पुलिस ने मंगलवार 1 अक्टूबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. इस चार्जशीट में सत्संग के आयोजनकर्ता समेत ग्यारह लोगों को आरोपी बनाया है. इस भगदड़ में 121 लोगों की जानें चली गई थीं. जांच के दौरान आयोजकों पर कई गंभीर सवाल उठे थे.
पुलिस ने सत्संग भगदड़ मामले में कुल 3200 पेजों को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी. इनमें से दस आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है.
इससे पहले इस मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को गिरफ्तार किया था. इनमें से महिला मंजू देवी और मंजू यादव की अंतरिम जमानत को मंज़ूर कर लिया गया है लेकिन अब तक इनकी रिहाई नहीं हो पाई है.
जानें कैसे हुआ था ये दर्दनाक हादसा
ये हादसा दो जुलाई को हुआ हाथरस के फुलरई गाँव में हुआ था. जहां खेत में नारायण साकार विश्व हरि का सत्संग था. इस सत्संग में 80 हज़ार लोगों के आने की परमिशन ली गई थी, लेकिन क़रीब ढाई लाख लोग इसमें शामिल होने पहुंचे थे. आयोजित की सारी व्यवस्था नारायण साकार हरि से सेवादारों ने ही संभाल रखी थी. सत्संग के बाद जब बाबा भोले वहां से जाने लोग तो सैकड़ों भक्त उनका चरणों की धूल लेने के लिए भागने लगे. इसी बीच भगदड़ मच मच गई थी.
बारिश की वजह से मिट्टी फिलसनी थी, जिसके बाद एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए. इस हादसे में 121 लोगों की जानें चलीं गई थी, कई चश्मदीदों ने दावा किया कि जिस वक़्त ये हादसा हुआ बाबा के सेवादार जिन पर हालात को संभालने की ज़िम्मेदारी थी वो भी वहां से भाग खड़े हुए. पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की थी लेकिन, उसमें भी नारायण साकार हरि का नाम नहीं था.
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