UP News: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
UP News: मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने यह जनहित याचिका दाखिल की है.
Prayagraj News: मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishan Janmbhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Masjid) के विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में आज सुबह चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई होनी है. वहीं वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई होने पर है सस्पेंस बना हुआ है.
हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने दाखिल की है. इस जनहित याचिका में कोर्ट से मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की भी मांग की गई है. इससे पहले 7 अगस्त को इस मामले में हुई सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग में बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से टल गई थी.
याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश
फिलहाल आज होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ता को कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी की ओर से दाखिल की गई याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था, जिसे तोड़कर वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था.
एक बार खारिज हो चुकी है याचिका
महक महेश्वरी ने दावा किया है कि जिस जगह अभी मस्जिद है वहां द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद कर रखा हुआ था. यह जनहित याचिका 2020 में ही दाखिल की गई थी. जिस समय सुनवाई के दौरान वकील के मौजूद न होने की वजह से इस याचिका को एक बार खारिज किया जा चुका है. यह जनहित याचिका 19 जनवरी 2021 को खारिज हो गई थी.
2022 में रिस्टोर हुई याचिका
तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और प्रकाश पाडिया की डिवीजन बेंच में याची अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए थे. इस दौरान उन्होंने जनहित याचिका को रिस्टोर करने की अपील की थी. हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में इस जनहित याचिका को री स्टोर कर लिया था. हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए दोबारा पेश किए जाने के निर्देश दिए थे.
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