Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के MLA बेटे अब्बास अंसारी की अर्जी पर सुनवाई, जानें- HC ने क्या सुनाया फैसला
Prayagraj News: मऊ के दक्षिण टोला में अब्बास अंसारी पर एफआईआर दर्ज हुई थी. मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ में विचाराधीन है. अब्बास अंसारी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की.
UP News: माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सुनवाई की. राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा. अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ाने का फैसला सुनाया है. 20 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहित उल्लंघन का मामला है. मऊ के दक्षिण टोला में अब्बास अंसारी पर एफआईआर दर्ज हुई थी. मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ में विचाराधीन है. अर्जी में मऊ पुलिस की आगे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है.
हाईकोर्ट में विधायक अब्बास अंसारी की अर्जी पर सुनवाई
अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जुलूस निकाला था. आरोप है कि जुलूस में 100 चार पहिया और दो पहिया वाहन शामिल थे. अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार पर गाड़ियों को ले जाने के लिए अनुमति नहीं ली थी. 12 फरवरी 2022 को अब्बास अंसारी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई. अब्बास अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि सियासत के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर 20 नवंबर तक रोक बरकार
याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों का काफिला नहीं निकाला था. केवल जनसंपर्क अभियान पर थे. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों की अनुमति दी गई थी. जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील ने हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा. अदालत ने मांग को मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तय कर दी. तब तक अब्बास अंसारी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक बरकार रहेगी. अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं.
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