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Mukhtar Ansari Case: मुख्तार अंसारी की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, बेटे उमर अंसारी को भी नहीं मिली राहत
Allahabad High Court: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी ने अपील दाखिल कर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर के फैसले को चुनौती दी है. कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को सजा सुनाई है.
Mukhtar Ansari News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. केस का नंबर न आने के चलते बुधवार को मुख्तार अंसारी की ओर से सजा के खिलाफ लगाई गई अर्जी पर सुनवाई टल गई. अब सर्दी की छुट्टियों के बाद जनवरी माह में मामले की सुनवाई होगी. गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर से मिली सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है.
स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्रा ने गैंगस्टर मामले में 27 अक्टूबर 2023 को अंसारी को 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी. जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतने की सजा सुनाई गई है. 2 जून 2010 को गाजीपुर के करंडा थाने में गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था.
सजा को निरस्त करने की मांग की
हाईकोर्ट में दाखिल अपील में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली सजा को निरस्त करने की मांग की गई है. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से अपील दाखिल की गई है. जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.
बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज
इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है. 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कथित उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद अपराध बनता है.
ये है मामला
4 मार्च, 2022 को मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी उम्मीदवार), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 3 मार्च, 2022 को पहाड़पुरा मैदान में एक सार्वजनिक बैठक में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आयोजक मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन के साथ हिसाब-किताब करने का आह्वान किया था. ये एमसीसी के उल्लंघन का मामला है.
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