प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की पीसीएस परीक्षा 2018 के परिणाम में कथित अनियमितता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है. प्रतिपक्षी की ओर से कोर्ट को मांगी गयी जानकारी मुहैया कराने पर अदालत इस मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद करेगी.


याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग ने विज्ञापन शर्तों के अनुसार मूल्यांकन में स्केलिंग प्रणाली का अनुसरण नहीं किया है. जिस कारण परीक्षा परिणाम निरस्त कर नियमानुसार स्केलिंग कर नये सिरे से परिणाम घोषित किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने आलोक कुमार सिंह और 8 अन्य की याचिका पर दिया है.


याचिकाकर्ता आलोक कुमार सिंह और 8 अन्य लोगों ने अपनी याचिका को दाखिल कर पीसीएस मेंस 2018 के रिज़ल्ट में अनियमितता का आरोप लगाकर चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि आयोग की स्केलिंग प्रणाली सुप्रीम के फैसला का भी खुला उल्लघंन है. याचिका में रिजल्ट को निरस्त करते हुए स्केलिंग प्रक्रिया के दिशा निर्देश का पालन करते हुए नए सिरे से रिज़ल्ट घोषित करने की मांग की गई है.


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