School reopens in Uttarakhand: उत्तराखंड में 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं. स्कूल खोले जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा है. इस याचिका पर अब चार अगस्त को सुनवाई होगी.


मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार की पीठ ने पाया कि स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को इस याचिका में सटीक ढंग से चुनौती नहीं दी गयी है. अदालत ने कहा कि यह याचिका 29 जुलाई को दायर की गयी जबकि राज्य सरकार ने विद्यालयों को खोलने के संबंध में 31 जुलाई को एसओपी जारी की.


हरिद्वार के निवासी ने दायर की याचिका
याचिका को सुधारने की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय ने इसपर अगली सुनवाई की तारीख चार अगस्त तय की. हरिद्वार के रहने वाले विजयपाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना किसी तैयारी या योजना के कोविड महामारी के बीच विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है.


बता दें कि कल यानी 2 अगस्त से उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं. कोरोना संक्रमण में कमी के चलते राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है. इस दौरान कोविड नियमों का पालन करने को कहा गया है.


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